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Legal Updates
Legal Update - 20/6/2025
पूज्य श्री नारायण साँईं जी हाई कोर्ट केस अपडेट – 20 जून 2025
🔷 गुजरात हाई कोर्ट ने पूज्य बापूजी से भेंट के लिए श्री नारायण साँईं जी के आवेदन पर विशेष अनुमति तहत 5 दिन की अंतरिम ज़मानत प्रदान करने पर सहमति दी है। पूज्य साँईं जी 12 वर्षों के बाद अब पूज्य बापूजी के दर्शन करेंगे ।
🔷विस्तृत जानकारी कोर्ट का आर्डर मिलने पर दी जाएगी ।
🔷सभी से अनुरोध है कि इस दौरान भीड़ न करें और व्यवस्था बनाए रखने में आश्रम एवं प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। शांति व संयम का पालन ऐसे समय में महत्वपूर्ण है ताकि आगे भी कोर्ट से राहत लेने में सरलता हो । ओजस्वी परिवार माननीय न्यायलय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है !
☀️ सौजन्य: ओजस्वी सेवा टीम ☀️
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Legal Update - 8/6/2025
पानीपत केस अपडेट – 8 जून 2025
🔷 दिनांक 5 जून 2025 को पानीपत की एडिशनल सेशन कोर्ट एवं मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। इस दौरान पूज्य श्री नारायण साँईं जी की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी दोनों न्यायालयों में उपस्थित रहे और पैरवी की।
🔷 वर्तमान स्थिति: पानीपत का यह मामला इस समय दो स्तरों पर विचाराधीन है — मजिस्ट्रेट कोर्ट एवं एडिशनल सेशन कोर्ट। हाल ही में ताम्रराज की गिरफ्तारी हुई थी, जिसका पुलिस चालान मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट सबसे पहले इस पर संज्ञान (Cognizance) लेगी, तत्पश्चात मामला एडिशनल सेशन कोर्ट को भेजा जाएगा।
🔷 पिछली महत्वपूर्ण कार्यवाही में, दिनांक 4 फरवरी 2025 को एडिशनल सेशन कोर्ट ने कहा की पूज्य बापू जी का इस केस में कोई संबंध नहीं है । उसी दिन कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया था कि शेष आरोपियों के विरुद्ध आरोप बनते हैं या नहीं, इसका परीक्षण मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा किया जाए। इसके लिए केस फाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेज दी गई थी।
🔷 इस केस में एक अतिरिक्त (सप्लीमेंट्री) चार्जशीट भी दाखिल की गई है, जिसमें आरोपी कार्तिक के साथ पूज्य श्री नारायण साँईं जी को भी सह-अभियुक्त बनाया गया है। इस चार्जशीट में आर्म्स एक्ट की धाराएँ 25 और 27 जोड़ी गई हैं। किंतु, यह चार्जशीट नियमों के विपरीत सीधे एडिशनल सेशन कोर्ट में दाखिल कर दी गई, जबकि इसे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस प्रक्रिया त्रुटि के कारण अब यह फाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष रखी गई है और वहीं कार्यवाही प्रगति पर है।
🔹 मजिस्ट्रेट कोर्ट की कार्यवाही: मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देशानुसार चार्जशीट की प्रतियां सभी आरोपियों को सौंप दी गई हैं, किंतु पूज्य श्री नारायण साँईं जी को अभी तक इसकी प्रति प्रदान नहीं की गई है। अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी ने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया है कि चार्जशीट के साथ संलग्न पेन ड्राइव व सीडी भी उपलब्ध कराई जाएं।
🔷 आश्चर्यजनक रूप से, पुलिस अब तक तीन अवसरों पर भी वीडियो से संबंधित डिजिटल साक्ष्य (CD आदि) कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। 5 जून को भी पुलिस ने अतिरिक्त समय की मांग की, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 17 जून 2025 निर्धारित की है।
🔹 एडिशनल सेशन कोर्ट की कार्यवाही: इस बार भी एडिशनल सेशन कोर्ट में कोई विशेष कार्यवाही नहीं हो सकी, क्योंकि वही सप्लीमेंट्री चार्जशीट — जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश कर संज्ञान लिया जाना था — अभी तक प्रक्रियात्मक रूप से पूर्ण नहीं हुई है। इसी कारण से आगे की सुनवाई टल गई है। अब एडिशनल सेशन कोर्ट की अगली तिथि 11 जुलाई 2025 तय की गई है।
☀️ सौजन्य: ओजस्वी सेवा टीम ☀️
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Legal Update - 16/9/2022
पानीपत केस अपडेट: 16 सितम्बर 2022
आज पूज्य श्री नारायण साँईजी के पानीपत केस में उन पर लगे चार्ज पर बहस की गई।
इस मैटर में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।
पूज्य साँईजी पानीपत से सूरत प्रस्थान कर चुके हैं।
☀️ सौजन्य: ओजस्वी सेवा टीम ☀️
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Legal Update - 7/7/2021
🔅 पूज्य श्री नारायण साँईंजी द्वारा उनके पिताश्री पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य एवं उपचार के संदर्भ में जोधपुर हाईकोर्ट में अर्जी डाली गयी थी जिसमें पूज्य बापूजी को डॉ. राघवनजी का उपचार केरल के आयुर्वेदिक अस्पताल में मिले।
🔅 जोधपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि पूज्य बापूजी के उपचार के लिए डॉ. राघवनजी को 15 दिन के अंदर जेल प्रशासन द्वारा जेल के अंदर उपचार हेतु अनुमति दी जाये ।
🔅 कोर्ट के आदेश अनुसार डॉ. राघवनजी जोधपुर जेल में जाकर पूज्य बापूजी का उपचार कर सकते हैं ।
☀️ सौजन्य: ओजस्वी सेवा टीम ☀️
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Legal Update - 18/5/2021
आज 18 मई 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पूज्य बापूजी के आयुर्वेदिक उपचार के लिए पूज्य श्री नारायण साँईं जी द्वारा लगायी गयी याचिका पर सुनवाई हुई।
🔺 कोर्ट ने आदेश दिया की पूज्य बापूजी के पुत्र श्री नारायण साँईं जी के वकील को बापूजी की अभी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स 2 दिन में मुहैया कराई जाये।
🔺 अगली तारीख 26 मई रखी गयी है।
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